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Tiger Shroff firing case: सभी 11 आरोपियों पर लगा मकोका , जल्दी जमानत नहीं मिलेगी

-18 अक्टूबर को टाइगर की कार की गई थी फायरिंग
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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस
एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने ने सभी आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) लगा दिया है। इस कानून के तहत आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिलेगी।


मुंबई।  Tiger Shroff firing case: एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने ने सभी आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) लगा दिया है। 

मकोका के तहत पुलिस रिमांड 30 दिन तक हो सकती है। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों का समय मिल सकता है। मकोका के तहत आरोपियों को जलछ जमानत नहीं मिलती। साथ इसके तहत सुनवाई विशेष अदालत में होती है। 

बता दें कि 18 अक्टूबर को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की गई थी। इस मामले में अबतक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए तीन आरोपियों फूल सिंह, रेहान अंसारी और ऋतिक महतो को 19 अक्टूबर को कोटा रेलवे स्टेशन पर जयपुर जा रही ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था।

अगले दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कथित हथियार सप्लायर राधा वर्मा, बबीता राव, कुणाल और सुमित सरोलिया को गिरफ्तार किया।

इसके बाद लॉजिस्टिक मदद और फंडिंग करने के आरोप में सरपंच खटक उर्फ अंकित, समीर खत्री और जतिन पंचाल को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। बाद में प्रांजल ठकराल को इंदौर से पकड़ा गया। इस तरह मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 11 हो गई है।

पुलिस के मुताबिक, अनिल पंडित इस मामले में मुख्य आरोपी है। उसने सोशल मीडिया के जरिए अभिनेता पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। उसे लॉरेंस गैंग का कथित ऑपरेटिव बताया जा रहा है।